Festivals पर पटाखे चलाने का समय निर्धारित, न माने आदेश तो...

10/2/2025, 10:26:30 AM
रूपनगर(विजय): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट श्रीमती पूजा स्याल ग्रेवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रूपनगर जिले के सामान्य बाजारों में हरित पटाखों की बिक्री के साथ-साथ खतरनाक, रासायनिक पटाखों आदि (अनधिकृत) के निर्माण, भंडारण, खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि दिवाली का त्यौहार नजदीक आ रहा है और लोग आमतौर पर इस त्यौहार को मनाने के लिए पटाखों, आतिशबाजी और ऐसी कई अन्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पटाखे न केवल शोर मचाते हैं बल्कि प्रदूषण भी फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, पूर्व में इस त्यौहार पर पटाखे आदि फोड़ने के दौरान आग लगने की घटनाएं भी हुई हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी आदेशों के अनुसार जिला रूपनगर की सीमा में 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने का समय रात्रि 8 से 10 बजे तक, 5 नवम्बर को गुरुपर्व के अवसर पर प्रात: 4 से 5 बजे तक (एक घंटा), रात्रि 9 से रात्रि 10 बजे तक (एक घंटा), 25 दिसम्बर को क्रिसमस के अवसर पर (आधी रात) 11:55 बजे से 12:30 बजे तक तथा 31 दिसम्बर को नववर्ष के अवसर पर रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि ये पटाखे रूपनगर सब-डिवीजन में राम लीला ग्राउंड के पास लहरी शाह मंदिर और नेहरू स्टेडियम, रूपनगर के ज्ञानी जैल सिंह नगर मार्कीट पार्किंग, बेअंत सिंह अमन नगर मार्केट पार्किंग में बेचे जा सकेंगे। इसी तरह, छोटे पटाखे श्री चमकौर साहिब में सिटी सैंटर (ग्राउंड) श्री चमकौर साहिब में बेचे जा सकेंगे। ये पटाखे मोरिंडा सब-डिवीजन में राम लीला ग्राउंड के पास बस स्टैंड मोरिंडा में बेचे जा सकेंगे। ये पटाखे श्री आनंदपुर साहिब में नूरपुरबेदी के पास (डाकघर/रूपनगर रोड), चरण गंगा स्टेडियम श्री आनंदपुर साहिब के पास पार्किंग स्थल, कीरतपुर साहिब के बाहर शीतला माता मंदिर कीरतपुर साहिब के पास से खरीदे जा सकेंगे। नंगल सब-डिवीजन में ये पटाखे मार्केट सेक्टर-2 नया नंगल, बी.एस.एन.एल. एक्सचैंज नंगल के पास, गुरुद्वारा सिंह सभा नंगल के सामने मार्कीट के पास और वाटर टैंक डी.एस. के पास से खरीदे जा सकेंगे। ब्लॉक नंगल में छोटे पटाखे बेचने की अनुमति होगी।